कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में छात्राएं

बेंगलुरु

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में चेन्नई में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन किया।
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राएं और संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वकीलों की टीम अभी फैसले का अध्ययन कर रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं।
वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हिजाब को लेकर जो हंगामा था, वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है।

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