चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा
नई टिहरी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह की सजा के साथ एक लाख 55 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश सुनाया है। अधिवक्ता सोहन सिंह रावत ने बताया कि यशपाल सिंह निवासी बरांशबाड़ी ने 11 अगस्त को 2021 को तहरीर देते हुये बताया कि राजकुमारी पत्नी वीरेंद्र सिंह राणा निवासी विशना मोहल्ला उत्तकाशी हाल निवासी देहरादून को जान पहचान के नाते उनके भवन निर्माण के लिये उन्होंने कर्ज के तौर पर एक माह के लिये एक लाख रुपये दिये। कर्ज की रकम चुकाने के बदले में 12 अप्रैल 2021 को अभियुक्त ने उन्हें अपने बैंक खाते का एक लाख रुपये का चेक दिया। 28 मई जब पीड़ित व्यक्ति ने अपने बैंक खाते एसबीआई चंबा में चेक भुगतान के लिये लगवाया तो दो जून को चेक बाउंस हो गया। अभियुक्त ने कोर्ट में दलील दी कि उनका चेक कहीं खो गया है, जिसकी सूचना उन्होंने बैंक को भी दी और चेक पर उनके हस्ताक्षर भी सही नहीं है। अधिवक्ता ने कोर्ट में मूल चेक, अन्य दस्तावेज और गवाह पेश किये। बताया कि अभियुक्त की रकम वापस लौटने नहीं की इच्छा नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अपने मुवक्किल के साथ न्याय की करने की मांग की। बीते शनिवार को एसीजेएम आफिता मतीन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को एक लाख 55 हजार रुपये जमा करने के साथ छह माह जेल की सजा सुनावाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई।
