अतिथि शिक्षक भी मातृत्व, पितृत्व अवकाश के पात्र
देहरादून
सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भी अस्थायी कर्मचारियों के समान पितृत्व, मातृत्व और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ मिलेगा। 29 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी इस बाबत आदेश में अतिथि शिक्षकों का स्पष्ट उल्लेख न होने से कुछ जिलों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कुछ जिलों ने शिक्षा निदेशालय से इस बाबत स्पष्ट दिशानिर्देश मांगे थे। संपर्क करने पर अपर निदेशक-माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि अवकाश की सुविधा वाह़यस्रोत से नियुक्त, संविदा, तदर्थ, नियत वेतन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए हैं। नियत वेतन पर कार्यरत होने की वजह से अतिथि शिक्षक भी पूरी तरह से इसके दायरे में आते हैं। वीडियो कांफ्रेसिंग में सभी अधिकारियों को इस बाबत स्पष्ट कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को भी इन अवकाश का पूर्ण लाभ मिलेगा।
