दुराचार आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
हरिद्वार। किशोरी से गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने,दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने रद्द कर दी है। इससे पूर्व तीन आरोपी युवकों की जमानत अर्जी अदालत से निरस्त हो चुकी हैं। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पिछले साल नवम्बर में श्यामपुर क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने की घटना प्रकाश में आया था। आरोपी कादिर ने सह आरोपी युवकों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित किशोरी के विरोध करने पर आरोपी कादिर पर अपने साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी कादिर पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम चिड़ियापुर थाना श्यामपुर व सह आरोपी नदीम, इसरार व अहसान के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीन आरोपियों की पहले से ही जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी हैं। जबकि एफटीएस कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी कादिर की जमानत अर्जी भी रद कर दी है।
