उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय आपदा में लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में 30 दिनों के भीतर आपत्ति आमंत्रित
सहारनपुर
उप जिलाधिकारी बेहट दीप्ति देव ने विगत दिनांे उत्तराखण्ड राज्य के चमौली जनपद में श्री प्रमोद कुमार पुत्र साधूराम निवासी ग्राम अकलसिया परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट 07 फरवरी 2021 को रैणीध्तपोवन में भीषण आपदा में लापता होने के कारण इनकी मृत्यु की अस्थायी उपधारणा के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो यह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
श्री दीप्ति देव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के उप-महा रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु के पत्र द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के जनपद चमौली में आयी भीषण दैवीय आपदा में व्यक्तियों हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा के अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उस स्थान पर निर्गत किया जाता है जंहा पर जन्म एवं मृत्यु की घटना घटित हुयी हो, साधारणतः मृत्यु का पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा-8 में वर्णित व्यक्तियांे की आख्या के आधार पर किया जाता है। परन्तु अपवाद स्वरूप किसी असाधारण प्रकरण में जैसा की उत्तराखण्ड राज्य में घटित दैवीय आपदा मंे सम्यक जांच के आधार पर किसी लोक सेवक की आख्या पर मृत्यु पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।
उप जिलाधिकारी ने कहा कि लापता व्यक्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के अन्तर्गत आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।
