मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक आवेदन आमंत्रित

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है। उद्यमी का अंशदान 5 प्रतिशत लगाना आवश्यक होगा। पूँजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त होगा। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर 15 जून 2021 तक जमा करा सकते है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक पंत ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना की पात्रता हेतु व्यक्ति माटीकला के परम्परागत कारीगर हो। परम्परागत कारीगर परिवार के शिक्षित बेरोजगार अभ्यार्थी हो। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो। लाभार्थियों के चयन उनकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता इत्यादि के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। माटीकला के किसी विधा के प्रशिक्षितध्प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यार्थी हो। स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली अथवा परम्परागत परिवार की महिला हो। उन्होने कहा कि आवेदन हेतु परियोजना, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो) आदि अपेक्षित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

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