किरायेदार से छेड़छाड़ में मकान मालिक को तीन साल कैद

रुड़की।  किशोरी से छेड़छाड़ में मकान मालिक को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से तीस हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में देने होंगे। जबकि दस हजार रुपये राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 29 जून 2017 को मकान मालिक बबलू अहमद पुत्र जुम्मन, निवासी पुरानी तहसील घर आया था। उस वक्त घर में 14 वर्षीय किरायेदार की पुत्री अकेली थी। बबलू अहमद ने पीने के लिए पानी मांगा था। पानी देने के दौरान बबलू अहमद ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया था और छेड़छाड़ की थी। किशोरी के चिल्लाने पर परिवार मौके पर पहुंचा था। परिवार से धक्का-मुक्की कर बबलू अहमद मौके से फरार हो गया था। परिजनों ने रुड़की कोतवाली में छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कुछ समय बाद बबलू अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने फैसला सुनाया। बबलू अहमद को तीन साल कैद की सजा सुनाई। जबकि चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीस हजार रुपये प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जबकि दस हजार रुपये राजकीय कोष में जमा कराने होंगे। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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