चेक बांउस के केस में सजा के खिलाफ निगरानी खारिज


काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में सजा के खिलाफ दायर निगरानी याचिका द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत ने अवर न्यायालय के सजा के आदेश को पुष्ट कर दिया है। कोर्ट रोड निवासी बीना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में परिवाद किया था कि आपसी पहचान के कारण आरके पुरम निवासी राजेश शर्मा ने उससे अपनी माता के इलाज के लिए ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। बदले में उसने इस राशि का चेक दिया। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस दिए जाने के बाद भी राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी राजेश को एनआई एक्ट का दोषी माना। अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा और 2.70 लाख रुपये जुर्माने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ राजेश ने द्वितीय एडीजे कोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद अदालत ने अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के सजा के आदेश की पुष्टि कर दी।

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