पवन खेड़ा के खिलाफ FIR रद्द करने से SC का इनकार, PM के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि माफ करें, हम इच्छुक नहीं हैं।
उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है।
